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सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, लखनऊ की सामान्य गतिविधियां
सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, लखनऊ 02 जून 1994 को सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, इन्डो–नेपाल सीमा, पटना से अलग होकर अस्तित्व में आया। इस आयुक्तालय का अधिकार क्षेत्र उत्तर प्र देश, उत्तराखण्ड और नेपाल एवं चीन की अन्र्तराश्ट्रीय सीमा तक फैला हुआ है। यह सीमा 850 कि0मी0 दुर्गम पहाडी क्षेत्र एवं घने जंगलों से होकर गुजरती है जहां पर कि सड़क से भी नही पहुंचा जा सकता। भारत का नेपाल के साथ अधिकांष व्यापार आपसी सहमति एवं अनुमोदित मार्ग से होता है जिसकी देख–भाल दोनो देश के सीमा शुल्क विभाग करतें हैं। इसके अतिरिक्त सीमा के दोनो किनारे पर रहने वाले स्थानीय लोग अल्प मात्रा में माल विभिन्न पारम्परिक रास्तों से लाते एवं ले जाते है।
नेपाल एवं चीन के साथ तस्करी रोधी एवं व्यापार विनियमन इस आयुक्तालय का मुख्य कार्य है इस कार्य में नेपाल को भारतीय माल का अवैध निर्यात रोकना, अन्य देश में बने हुए माल का नेपाल से गैर कानूनी आयात रोकना, भारतीय बाजार में मादक पदार्थो का अवैध व्यापार रोकना तथा अन्य देश में बने हुए माल की तस्करी को रोकना शामिल है। इस कार्य के लिए सीमा शुल्क निवारक इकाईयां जगह–जगह पर तैनात की गई है।
नेपाल के साथ व्यापार का विनियमन अन्य बातों के साथ–साथ द्विपक्षीय समझौता के अनुरूप होता है जिसमें (I) व्यापार सन्धि (II) पारगमन सन्धि (III) अवैध व्यपार के नियन्त्रण हेतु समझौता शामिल है। जहां तक व्यापार सन्धि का सम्बन्ध है वह भारत नेपाल सीमा के पारस्परिक समझौते के आधार पर 12 मान्य रास्तों से होता है जो कि इस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल सीमा की जांच चौकियां दिनांक 21.11.1994 की अधिसूचना संख्या 63/94–सीमा शुल्क (एन0टी0) (यथासंशोधित) में विनिर्दिष््ट की गई है। नेपाल और भारत के बीच पारस्परिक सहमति और अनुमोदित रस्ते से निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं भी नेपाल को निर्यात होता है।
व्यापारियों को व्यापार सन्धि के अधीन नेपाल को निर्यात किये गये माल पर रिफण्ड/ भारत में भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क के रिबेट जैसे कई लाभ प्राप्त है। नेपाल में निर्मित माल पर अधिसूचना सं0 104/2010-सीमा शुल्क दिनांक 01.10.2010 के तहत प्रमाण पत्र देने पर मूल सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है व अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 की धारा (3) की उपधारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय है।
भारतीय लघु उद्योग सेक्टर द्वारा निर्मित माल के निर्यात के समान ही नेपाल में निर्मित माल के भी आयात पर छूट प्राप्त है। अन्य देश की निर्मित वस्तुओं का कुछ अपवाद को छोड़कर नेपाल से आयात निषिद्ध है।
भारत और नेपाल के बीच हुई द्विपक्षीय पारगमन सन्धि के अनुरूप नेपाल में निर्मित माल का आयात और निर्यात कोलकाता के समुद्री पत्तन (Sea Port) से होता है। इस आयात निर्यात हेतु भारतीय सीमा में स्थित सीमा शुल्क चौकियां यथा सोनौली, बढ़नी, नेपालगंज रोड़, तिकुनिया, जरवा, बनबसा, गौरीफण्टा ,पारस्परिक सहमति के आधार पर निर्धारित की गई है। भारत और चीन के साथ व्यापार उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ स्थित सीमा शुल्क चौकी गुन्जी से होता है।
इसके अलावा इस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में लखनऊ और वाराणसी स्थित अन्तररष्ट्रीय विमान पत्तन भी है जहां से आबूधाबी, मस्कट, जैद्दा, दुबई (यू0ए0ई0) एवं काठमाण्डु की उडानें है। साथ ही प्रति वर्श हज यात्रा के लिए भी उडाने संचालित की जाती है।
विशेष सीमा शुल्क (Spl. CVD) की छूट अधिसूचना सं0 56/2006-सीमा शुल्क दिनांक 07.06.2006 के तहत मिलती है।
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